रांची। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीवाली के मौके पर चलाए जाने वाले पटाखों और उसके लिए समय का निर्धारण कर दिया है। पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने गुरुवार काे इस संबंध में सूचना जारी करते कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर ‘अच्छी या संतोषप्रद’ श्रेणी में आता है। यहां ऐसे ही पटाखे बेचे जा सकेंगे जिनकी ध्वनि सीमा 125डीबी (ए) से कम हो। साथ ही दिवाली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।
जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाएंगे, उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 कई धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई संबंधित जिले के डीसी करेंगे। राज्य में दिवाली के अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे। दिवाली, गुरु पर्व पर रात 8-10 तक तथा छठ में सुबह 6-8 बजे तक, क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
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