खूंटी, (हि.स.)। उपायुक्त लोकेश मिश्र के निर्देश पर जिले में बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाकर लगातार छापेमारी की जा रही है। इससे वर्तमान में बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में कमी आयी है।
बाजार में बालू कमी न हो इसके लिए जिले में अधिक से अधिक बालू के वैध भंडारणकर्ता हों, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। वैसे इच्छुक व्यक्ति जो बालू के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको रैयती भुमि पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रावधान दी झारखंड मिनरल्स प्रेंवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग टांªस्पोर्ट एंड स्टोरेज रूल्स 2017 में 2017 के नियम 3 में दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि बालू का वैध भंडारणकर्ता बनने के पश्चात भंडारणकर्त्ता द्वारा वैध खनन पट्टा अथवा आसपास के जिलों के वैध अनुज्ञप्तिधारी से बालू लाकर अपने भडारण स्थल में बालू जमाकर बेच सकते हैं।
वैध भंडारणकर्ता बनने के इच्छुक व्यक्ति जिला खनन कार्यालय में इन कागजातों के साथ आवेदन कर सकते है। जेआइएमएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 25000 रूपये के आवेदन शुल्क के साथ जमा कर सकते है। इसके साथ ही विहित प्रपत्र में शपथ पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्लीप, अद्यतन आयकर रिटर्न, आवेदित भूमि का खतियान, रैयत के साथ एकरारनामा, आवेदित भूमि का ट्रेसिंग नक्शा चार प्रति मे, पैन कार्ड और आधार कार्ड की छायाप्रति, संबंधित अंचलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र और वन प्रमण्डल पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना भी अनिवार्य है।
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