गांधीनगर, (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नर्मदा नदी/डैम और ओरसंग नदी में आयी बाढ़ से प्रभावित भरूच, वडोदरा और नर्मदा जिलों के वाणिज्य, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए पुनर्वास सहायता योजना की घोषणा की। इसके तहत सितंबर के दौरान राज्य के भरूच, वडोदरा और नर्मदा जिलों में हुई भारी बारिश तथा नर्मदा नदी/डैम और ओरसंग नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित गांवों के छोटे, लघु और मध्यम वर्ग के वाणिज्य, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के नुकसान की भरपाई करने के लिए पुनर्वास सहायता योजना के तहत सहायता की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाके के लोगों के शीघ्र पुनर्वास के लिए इस योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इस योजना का लाभ भरूच जिले के 40 गांवों तथा 2 शहरों, वडोदरा जिले के 31 गांवों सहित नर्मदा जिले के 32 गांवों के प्रभावित छोटे, लघु और मध्यम वर्ग के वाणिज्य, व्यापारी और सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रभावितों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित इस सहायता योजना के अंतर्गत लॉरी/रेहड़ी, छोटे केबिन/दुकानदारों को एकमुश्त नकद सहायता दी जाएगी ताकि प्रभावित गांवों के व्यापार/धंधों को फिर से कार्यान्वित किया जा सके। मासिक 5 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों/बड़ी दुकानों और पक्के बुनियादी ढांचे वाली दुकानों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभावित इकाइयों को लोन प्रदान किया जाएगा।
राहत सहायता योजना के प्रावधान इस प्रकार हैं:
क्रम प्रकार सहायता
1 लॉरी/रेहड़ी एकमुश्त नकद सहायता 5000 रुपए
2 छोटी स्थायी केबिन धारक 40 वर्ग फीट तक का क्षेत्र एकमुश्त नकद सहायता 20,000 रुपए
3 बड़ी केबिन धारक 40 वर्ग फीट से अधिक का क्षेत्र एकमुश्त नकद सहायता 40,000 रुपए।
4 छोटी और मध्यम आकार की पक्की दुकान अर्थात् पक्के बुनियादी ढांचे वाली दूकान जिसका मासिक टर्नओवर (GST रिटर्न के अनुसार) 5 लाख तक हो एकमुश्त नकद सहायता 85,000 रुपए।
5 बड़ी दुकान अर्थात् पक्के बुनियादी ढांचे वाली दुकान जिसका मासिक टर्नओवर (GST रिटर्न के अनुसार) 5 लाख से अधिक हो 20 लाख तक लोन लेने वाले को 3 वर्ष तक ब्याज सहायता 7% की दर से अधिक से अधिक कुल 5 लाख तक की सहायता।
पुनर्वास सहायता के लिए सर्वेक्षण के बाद फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जैसे आधार को ध्यान में रखकर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। एकमुश्त नकद सहायता के लिए पात्र प्रभावितों को दिनांक 31/10/2023 तक संबंधित मामलतदार/नगरपालिका के मुख्य अधिकारी को आवेदन करना होगा। इस सहायता को मंजूरी देने के लिए संबंधित प्रांतीय अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जबकि जो प्रभावित लोग ब्याज सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें लोन प्राप्ति के आवश्यक प्रमाण के साथ संबंधित जिला औद्योगिक केंद्र में आवेदन करना होगा। इसके अलावा, प्रभावित इकाई सहायता की मंजूरी के संबंध में विवाद के मामले में कलेक्टर की अध्यक्षता में अपील समिति के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
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