बलरामपुर, अनिल गुप्ता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के खरीफ एवं रबी मौसम के फसलों के लिए जिले के समस्त विकासखण्डो में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यानिकी फसलो में खरीफ मौसम के लिए उद्यानिकी फसल- टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, मिर्च एवं अदरक फसल को अधिसूचित किया गया है।
इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा अऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) लाभ ले सकते हैं। कृषकों को बीमा कराने हेतु फसलों के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक अंश राशि के रूप में जमा करना होगा। रबी मौसम के दौरान किसी भी प्रकार के अधिक वर्षा, ओलावृष्टि, अधिक तापमान, सूखा, बीमारी अनुकूल मौसम की नौबत आती है तो फसल बीमा के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बीमा आवेदन की अंतिम तिथि खरीफ मौसम के लिए 16 अगस्त तथा रबी मौसम के लिए 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। उद्यान विभाग के अधिकारी पतराम सिंह ने बताया कि निर्धारित समय-सीमा में उद्यानिकी फसलों का बीमा ऑनलाइन माध्यम से किसान करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि टमाटर फसल की बीमा राशि 01 लाख 20 हजार रूपये है जिसमें किसान के द्वारा देय प्रीमियम राशि 06 हजार होगी। उसी प्रकार बैगन की बीमा राशि 77 हजार रूपये एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 03 हजार 850, अमरूद के लिए बीमा राशि 45 हजार एवं कृषक प्रीमियम देय राशि 02 हजार 250, पपीता के लिए बीमा राशि 01 लाख 25 हजार एवं कृषक प्रीमियत देय राशि 06 हजार 250, केला के लिए बीमा राशि 01 लाख 65 हजार कृषक प्रीमियम देय राशि 08 हजार 250, तथा मिर्च एवं अदरक की बीमा राशि क्रमशः 1.50-1.50 लाख रूपये तथा कृषक प्रीमियम देय राशि क्रमशः 7500-7500 रूपये है।
फसलों का बीमा कराने हेतु कृषक लोक सेवा केन्द्रों तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रतिनिधियों से बीमा करवा सकते हैं व विकासखण्ड अधिकारी बलरामपुर पलिस राम 9165507130, रामचन्द्रपुर राहुल पैकरा 7415007531, वाड्रफनगर जगजीत कुमार खलखो 9926556059, त्रिवेन्द्र राम साण्डे 9340217036. शंकरगढ़ रामदेव राम 888931170, कुसमी प्रेमसागर राम 8959713791 से संपर्क कर सकते है।