जमशेदपुर। करीब बीस साल पुराने मामले में पर्यावरण प्रेमी सह चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जमशेदपुर निशांत कुमार के न्यायालय में बिस्टुपुर थाना कांड संख्या –150/2003 जीआर नंबर -1328/2003 में गुरूवार को सरेंडर कर जमानत के लिए अपने विद्वान अधिवक्ता बलराम के माध्यम से याचिका दायर किया. जिसपर सुनवाई के पश्चात सीजीएम ने अरशद को जमानत प्रदान कर दिया. जिससे इनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. जमानत मिलने पर अरशद के समर्थकों ने इन्हें फुल माला से खुशी जाहिर की.
सीजीएम ने इन्हें जमानत प्रदान करने के साथ ही साथ इनपर आरोप भी गठित करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई तिथि 17 अगस्त निर्धारित की है. अरशद ने बताया कि करीब बीस वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण पुलिस से सांठ-गांठ कर जमशेदपुर जिला खनन कार्यालय के तत्कालीन खान निरीक्षक निरंजन कुमार वर्तमान में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी में रघुवर सरकार के समय में जेल जाने के बाद से आज तक निलंबित हैं. रंगदारी का झूठा केस बिस्टुपुर थाना में दर्ज कराया था. जिसमें करीब बीस साल के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया.
इधर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीस साल के बाद चार्जशीट दाखिल करना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है. जिसको लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष मामला उठाकर ऐसे लापरवाह पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी.
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