साहिबगंज। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राहुल एवं आनंद के द्वारा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा संगठन प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव पर अवैध खनन व परिवहन को लेकर बोरियो जिरवा बाड़ी थाना में दर्ज कराएं गए कांड संख्या-162/23 में अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पुनः प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के कक्ष में सुनवाई हुई. सुनवाई के पश्चात इस मामले की अगली सुनवाई तिथि 16 अगस्त को निर्धारित की गई. हाईप्रोफाइल मामला होने के कारण अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई तिथि पर टिक गई है.
बजरंगी यादव पर अत्यंत ही गंभीर आरोप लगा है इन पर आरोप है कि ये बिना किसी सक्षम प्राधिकार के अनुमति के अवैध खनन व परिवहन कर रहे थे. साथ ही अवैध खनन में वैसे पोकलेन व हाईवा का इस्तेमाल कर रहे थे जो विधिवत कानूनी रूप से जब्त था. इधर इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पर्यावरण प्रेमी सह चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने जिले के नए पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम व उपायुक्त राम निवास यादव से बजरंगी यादव पर विस्फोटक अधिनियम लगाने की मांग की है, क्योंकि बजरंगी यादव द्वारा अवैध खनन के दौरान वैगन ड्रिल से ब्लास्टिंग के लिए बोरिंग करते हुए सदर एसडीओ ने पकड़ा था. जिसका उल्लेख थाना में दिए आवेदन में भी है पर पुलिस द्वारा विस्फोटक अधिनियम को नहीं जोड़ना कहीं न कहीं केस को कमजोर कर अभियुक्त को लाभ पहुंचाना है साथ ही नसर ने पुलिस से इन्हें अविलंब गिरफ्तार करने की भी मांग की है.
विदित हो की जिले के डीसी व प्रदुषण विभाग ने इनके विरुद्ध करीब चार करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. इधर बजरंगी यादव पर केस दर्ज होने व जुर्माना लगने से इनके राजनीतिक व सामाजिक छवि धुमिल हुई है.

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