बलरामपुर। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में “महतारी वंदन योजना” लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना एक मार्च से लागू की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। पात्र महिला को एक हजार रुपए प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा।
ये है नियम और शर्ते
इस योजना के लिए विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
यहां से करें आवेदन
आवेदनकर्ता 5 फरवरी 2024 से योजना के ऑनलाईन पोर्टल महतारीवंदन डॉट सीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉट इन (https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन या आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से या ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से या बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से या नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से या आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
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