रामानुजगंज: रामानुजगंज जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ. बंदियों को कानून के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई. इसमें बंदियों की समस्याएं सुनी गई उनका समाधान भी किया गया. इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश मधूसुदन चंद्राकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज तिर्की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी, लोक अभियोजक अविनाश गुप्ता, लिगल एंड डिफेंस काउंसिल के वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सिंह, आरके पटेल सहित अधिवक्ता मौजूद रहे.
बलरामपुर जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने जेल में बंदियों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही. न्यायाधीश ने विचाराधीन कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जाने अंजाने में जो गलती हुई उसके कारण आप जेल में बंद हैं जब यहां से बाहर जाएं तो बदले की भावना न रखें. जेल से रिहा होकर अपने जीवन में सुधार लाएं.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज तिर्की ने जेल में बंदियों को सायबर क्राइम और जुआ एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी. मजिस्ट्रेट ने बंदियों से कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर बड़ी समस्या में फंस जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी.
साथ ही टोनही प्रताड़ना अधिनियम के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती हैं. विडंबना यह है कि रूढ़िवादी कुप्रथाओं और रिवाजों से बंधे हुए हैं वर्तमान आधुनिक समय में इस तरह की धारणा सिर्फ अंधविश्वास है. टोनही कहकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले लोगों पर सजा और जुर्माना का प्रावधान है.
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