नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी ने बालेश्वर जिले के बाहानगा में हुए ट्रेन हादसे के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए रेलवे कर्मचारियों की पहचान सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार के रूप में हुई है। तीनों को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आपराधिक मामलों और सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
हादसे में 280 लोगों ने गंवाई थी जान
ओडिशा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी, 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 बेंगलुरु-हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों की टक्कर हुई। इस घटना में 280 लोगों की मौत हुई है और करीब 900 लोग घायल हुए हैं। रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए रु 10 लाख (रु 1,000,000), गंभीर रूप से घायलों के लिए रु 2 लाख (रु 200,000) और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए रु 50,000 के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा, पीएमएनआरएफ से रु 2 लाख (रु 200,000) की अनुग्रह राशि मृतक के परिवारों को और रु 50,000 घायलों को दी जाएगी।
जानें आईपीसी धारा 201 के बारे में
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर उसे किसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करता है और पीड़िता या पीड़िता की हत्या हो जाती है तो इस प्रकार के मामले में आरोपी पर धारा 201 के तहत केस चलाया जा सकता है।
जानें आईपीसी धारा 304 के बारे में
भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस चलता है। इस मामले में अगर कोई आरोपी दोषी पाया जाता है, तो अपराध की गंभीरता के आधार पर उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है।