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    Home»Chhattisgarh»BREAKING : न्यायालय में लगातार गैरहाजिर रहे उपनिरीक्षक, कोर्ट ने सुनाया जुर्माने का आदेश
    Chhattisgarh

    BREAKING : न्यायालय में लगातार गैरहाजिर रहे उपनिरीक्षक, कोर्ट ने सुनाया जुर्माने का आदेश

    वर्ष 2022 और 2023 से लंबित मामलों में कई बार समन और वारंट जारी होने के बावजूद नहीं हुए पेश, न्यायालय ने वेतन से 500 रुपये काटने का दिया आदेश
    Vishnu PandeyBy Vishnu PandeyJuly 31, 2026Updated:July 31, 2026
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    बलरामपुर, विष्णु पांडेय। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला न्यायालय ने न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना और निर्धारित तिथियों पर लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में कोरिया जिले में पदस्थ उपनिरीक्षक विनोद पासवान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायालय ने यह राशि उनके वेतन से काटकर जमा कराने का निर्देश भी दिया है।

    प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जिले की विभिन्न अदालतों से लंबित मामलों की जानकारी मंगाई। प्राप्त रिपोर्ट में सामने आया कि उपनिरीक्षक विनोद पासवान कई सत्र प्रकरणों में गवाह के रूप में सूचीबद्ध हैं। इनमें वर्ष 2022 और 2023 से लंबित प्रकरण भी शामिल हैं, जिनमें उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई बार समन, जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट तक जारी किए जा चुके थे।

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    अदालत में प्रस्तुत जवाब में उपनिरीक्षक ने बताया कि वे थाना सोनहत, जिला कोरिया में दर्ज एक प्रकरण की विवेचना तथा सीबीआई को केस डायरी सौंपने जैसी शासकीय जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। इसी कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके।

    हालांकि न्यायालय ने उनके जवाब को संतोषजनक नहीं माना। आदेश में उल्लेख किया गया कि पूर्व में समन की विधिवत तामील होने और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद निर्धारित तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अनुपस्थिति के संबंध में ऐसा कोई ठोस कारण भी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनकी गैरहाजिरी को उचित ठहराया जा सके।

    न्यायालय ने माना कि उपनिरीक्षक की लगातार अनुपस्थिति से लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हुआ। इसे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना मानते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 389 के तहत 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

    न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया को आदेश की प्रति भेजते हुए निर्देश दिया है कि उपनिरीक्षक के वेतन से 500 रुपये की कटौती कर राशि न्यायालय में जमा कराई जाए। साथ ही प्रकरण को आदेश के पालन के लिए 17 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

    पढ़िए ऑर्डर शीट….

     

     

     

     

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    Vishnu Pandey

    विष्णु पांडेय पत्रकारिता में 9 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ वर्तमान में बहुभाषी समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पूर्व वे जून 2025 से अब तक वर्ल्ड विजन न्यूज हिंदी दैनिक में रेजिडेंट एडिटर के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मई 2023 से जून 2025 तक वर्ल्ड वाइज न्यूज हिंदी दैनिक में रेजिडेंट एडिटर रहे। फरवरी 2019 से मार्च 2023 तक फ्रंट आई वीकली में रेजिडेंट एडिटर के रूप में कार्य किया। वहीं जनवरी 2017 से जनवरी 2019 तक राजधानी रांची न्यूज में विशेष संवाददाता के रूप में सक्रिय पत्रकारिता की।

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