बलरामपुर। बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचन्द्रपुर ग्राम पंचायत विशालपुर के सचिव बालदेव यादव के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवास सत्यापन कार्य में हितग्राहियों से 100-100 रूपये घुस लेने के संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत प्राप्त होने पर जनपद पंचायत स्तरीय तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच कराये जाने पर प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाया गया है।
बालदेव यादव का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम-1998 के नियम-03(1)(2)(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम-4 के तहत् जिला पंचायत सीईओ द्वारा बालदेव यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में बालदेव यादव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में बालदेव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
ये भी पढ़िए…….
बलरामपुर : सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपिताें को 20-20 साल की सजा