चौपारण : हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में बालू माफियाओं ने चौपारण के बीडीओ सह सीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया है. किसी प्रकार पदाधिकारियों ने अपनी जान बचाई. दरअसल पूरा मामला बालू घाट से अवैध बालू उठाव से जुड़ा हुआ है. पदाधिकारी को सूचना मिली कि बराकर नदी हजारीधमना गांव के पास अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है.
ऐसे में जांच करने के लिए पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सह अंचलाधिकारी (सीओ) दल-बल के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने बालू उठाव नहीं करने को कहा. इसी दौरान बालू माफियाओं ने उन लोगों पर हमला कर दिया. जब बालू ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की गई, तो पुलिस जवानों के साथ माफिया मारपीट करने लगे. द्वारिका महतो, विनोद यादव और संजय यादव ने जवान जीतेंद्र कुमार से राइफल छीनकर नदी के पानी में फेंक दिया, जिसे बीडीओ सह सीओ के चालक महेन्द्र चंद्रवंशी ने निकाला.
वहीं बालू माफिया विनोद यादव ने जवान को कुचलने के लिए ट्रैक्टर को तेजी से जवान की ओर दौड़ा दिया. इस दौरान पदाधिकारी के साथ मारपीट भी की गई और जबरन सोने की अंगूठी, गले से सोने की चेन और पॉकेट से 4000 रुपए से निकाल लिया. पुलिस के साथ-साथ बीडीओ सह सीओ प्रेमचंद को भी जान से मारने की धमकी दी गई.
बीडीओ सह सीओ प्रेमचंद सिन्हा ने घटना के बारे में बताया कि एएसआई राम महतो के साथ आरक्षी जितेन्द्र कुमार, निरंजन प्रसाद, नवीन कुमार नरेश कुमार और पुलिस गाड़ी के चालक विकास कुमार एवं अंचल अधिकारी के चालक महेन्द्र चंद्रवंशी अभियान में गए थे. नदी से बालू भरे सात ट्रैक्टर लेकर सभी चालक नदी से निकल रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें से तीन ट्रैक्टर को पकड़कर सभी चालकों से मोबाइल ले लिया गया. इसी दौरान घटना घटी.
बालू घाट पर ट्रैक्टर के मालिक द्वारिका महतो उम्र 50 वर्ष, ग्राम घीवियाटांड थाना बरही, संजय यादव पिता : बासुदेव यादव, उम्र 35 वर्ष ग्राम पैदावरी, थाना मयूरहंड चतरा, विक्की यादव पिता : जीवलाल यादव, उम्र 32 वर्ष, ग्राम पेदादरी, विनोद यादव पिता : हुलास यादव उम्र 26 वर्ष, ग्राम पैटादरी, महेन्द्र साव, पिता चमन साव ग्राम धोबियाटांड उम्र 40 वर्ष, रविन्द्र राणा, उम्र 35 वर्ष, ग्राम पेटादरी और इंदरदेव यादव पिता : मुनेश्वर यादव, ग्राम पैटादरी थाना : मयूरहंड उम्र 35 वर्ष ने पेटादरी और धोबियाटांड की कई महिलाएं और ग्रामीण भी शामिल थे.
सभी नामजद वाहन मालिक, चालक एवं अन्य ग्रामीणों पर जिनकी संख्या 100 से अधिक थी, उन पर झारखंड मिनरल प्रोवेंशन ऑफ इलिगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2017 के नियम 13 झारखण्ड खनिज नियमावली 2004 की धारा 64 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं अन्य सुसंगत धाराओं एवं आईपीसी, सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं तथा सरकारी कार्य में बाधा, जवानों की आर्म्स छीनने, जान से मारने की नीयत से हमला के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवदेन दिया गया है.
इस मामले को लेकर हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने जानकारी दिया कि हम लोगों ने मामला दर्ज किया है. सात लोगों पर नाम दर्ज है और 100 अज्ञात हैं . इस पूरे मामले की तहकीकात किया जा रहा है. जो भी व्यक्ति की संलिप्तता होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़िए…..