रांची। रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने शहर में बुधवार सुबह नौ बजे से रात दस बजे तक धारा 144 लागू किया है। एसडीओ ने संगठनों, दलों की ओर से धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली किए जाने की सूचना को लेकर शहर में धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ शहर में विधि-व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर धारा 144 लागू किया गया है।
इन जगहों पर किया गया है धारा 144 लागू
एसडीओ ने राजभवन और मुख्यमंत्री आवास और ईडी ऑफिस के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गयी है।
इस दौरान धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही हथियार, लाठी-डंडा, किसी भी का शस्त्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करना वर्जित रहेगा।