रावलपिंडी (Pakistan News)। पाकिस्तान में आम चुनाव के घोषित हो रहे नतीजों के बीच शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने नौ मई के दंगों से संबंधित 12 केस में जमानत दे दी। इसके अतिरिक्त इमरान के करीबी सहयोगी और मुल्क के पूर्व विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी को 13 केस में जमानत प्रदान कर दी ।
जिओ न्यूज टीवी के अनुसार दोनों की जमानत अर्जी पर एटीसी न्यायाधीश मलिक इजाज आसिफ ने फैसला सुनाया। (Pakistan News) गौरतलब है कि इस चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अब तक 92 सीटें जीतकर सबसे आगे हैं।
इससे पहले आज अदालत ने इसी मामले में अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के प्रमुख शेख राशिद अहमद को भी जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। पीटीआई के वकील शिराज अहमद रांझा ने अदालत में खान और कुरैशी का पक्ष रखा। (Pakistan News) साथ ही इस दौरान न्यायाधीश ने किसी अन्य दिन सुनवाई करने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया।
जिओ टीवी के अनुसार पिछले साल 27 दिसंबर को कुरैशी को शुरू में अदियाला जेल से जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर नौ मई, 2023 के हिंसक विरोध प्रदर्शन से संबंधित 12 अन्य मामलों में मामला दर्ज किया गया जबकि खान को नौ जनवरी को जीएचक्यू हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। (Pakistan News) इमरान की गिरफ्तारी के बाद लगभग पूरे मुल्क में दंगे हुए थे। इसके बाद हिंसा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के आरोप में पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया गया।
Pakistan News: उपद्रवियों ने सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया
विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने रावलपिंडी में जिन्ना हाउस और जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू) सहित नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। (Pakistan News) सेना ने नौ मई को “काला दिवस” करार देते हुए प्रदर्शनकारियों पर सेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया था।
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