बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गौ तस्करी पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए जिले की पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है। गौ तस्करी के एक मामले में फरार चल मुख्य आरोपित सहित दो लोगों को पुलिस ने झारखंड के रंका से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पशु विक्रेता, दलाल, परिवहनकर्ता, व्यापारी और सहयोगी संहित बलरामपुर पुलिस ने कुल नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आराेपिताें की गिरफ्तारी पशु तस्कराें के हाैसले पस्त हाे रहे है।
बलरामपुर पुलिस ने आज शनिवार काे बताया कि, 4 मई काे बलरामपुर थाना को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर झारखंड के पशु तस्करों को कुल छह बैल को पिकअप वाहन में भरकर झारखंड लेकर जाते हुए पुलिस ने पकड़ा था। घटना के पश्चात पिकअप वाहन चालक संहित अन्य आरोपित घटनास्थल से फरार हो गए थे। घटना पर थाना बलरामपुर में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रुरता अधिनियम की 11(1)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्त आराेपिताें द्वारा संगठित रूप से घटना को अंजाम देना पाये जाने पर पृथक से भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 जोड़ी गयी। घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया। विवेचना के दौरान मवेशी से भरे पिकअप वाहन को पुलिस से बचाते हुए पायलेटिंग कार आगे आगे चलाकर ले जा रहे एक अन्य पिकअप वाहन को भी आराेपिताें के कब्जे से जब्त किया गया।
घटना में संलिप्त फरार आरोपिताें की तलाश सभी तकनीकी पहुलुओं की मदद से की जा रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि, गौ वंशीय पशुओं के परिवहन में उपयोग किये जाने वाले पिकअप वाहन चालक के साथ साथ मुख्य आरोपित जिनके द्वारा पशुओं की खरीद कर बूचड़खाना ले जाया जाता है एवं स्थानीय दलाल के द्वारा ग्रामीणों से गाय बैल खरीदकर पहले एक स्थान पर इकट्ठा करके रखा जाता है, फिर झारखंड के आरोपिताें को बिक्री किया जाता था। पुलिस ने गौ तस्करी की घटना में संलिप्त सभी स्तर के आरोपिताे को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई करते हुए इस मामले अबतक सात आरोपिताें को अबतक गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
मास्टरमाइंड सहित दाे आराेपित गिरफ्तार
विवेचना के दाैरान इस प्रकरण में मुख्य आराेपित फरार चल रहे थे। साईबर सेल की सहायता से पुलिस काे दाेनाें आराेपिताें का सुराग मिल गया। जिसके बाद सिटी कोतवाली द्वारा विशेष टीम तैयार कर घटना के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपित तौफीक अंसारी, निवासी ग्राम सोनपूर्वा थाना रंका की तलाशी हेतु संभावित स्थानों पर रवाना किया गया। तलाशी के दौरान आराेपित के घर पर विशेष टीम द्वारा रेड करते हुए तौफ़ीक़ अंसारी एवं सहआरोपित मुस्ताक अंसारी को पकड़ा गया। जिसे विधिवत थाना बलरामपुर लाकर पूछताछ की गई। जिनके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात अग्रिम विवेचना कार्रवाई कर आरोपित तौफ़ीक़ अंसारी उम्र 40 वर्ष एवं मोस्ताक अंसारी उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी ग्राम सोनपूर्वा थाना रंका जिला गढ़वा झारखंड के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आज शनिवार काे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है।
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