रामगढ़। जिले में भू माफियाओं पर डीसी चंदन कुमार ने एक बार फिर गाज गिराई है। अंचल के कर्मियों और पदाधिकारियों से मिलकर भू माफियाओं ने जितने गुल खिलाए थे, उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसी चंदन कुमार ने 25 गैर मंजर हुआ खास किस्म जंगल की जमाबंदी को रद्द कर दिया है। साथ ही रजिस्टर टू में कायम जमाबंदी को डिलीट करने का आदेश दिया है। डीसी सिर्फ इस कार्रवाई तक ही नहीं रुके, उन्होंने जमाबंदी कायम करने में संलिप्त कर्मियों और पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने की संपुष्टि
अलग-अलग प्रखंडों में विभिन्न स्थलों पर संदेहात्मक जमाबंदी कायम किए जाने संबंधित कुल 25 मामलों में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई के आलोक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची द्वारा सभी 25 संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने के लिए संपुष्टि प्रदान कर दी गई है। इसके उपरांत उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों को जमाबंदी कायम करने में दोषी, संलिपित कर्मियों, पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव अनुशंसा सहित उच्च माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है।
वैष्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड सुनील बंसल रउता थाना संख्या 146 खाता संख्या 29 प्लॉट संख्या 65 2.85 एकड़, ग्लोब स्टील फैक्ट्री एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कृते तिलक राज मेवाड़ रौता थाना संख्या 146, खाता संख्या 29/85 प्लॉट संख्या 325, 2 एकड़ की जमाबंदी रद्द हो गई है। इनकी जमाबंदी रजिस्टर टू से भी डिलीट कर दी जाएगी।
मांडू प्रखंड में रद्द हुई संदेहास्पद जमाबंदी
मांडू प्रखंड क्षेत्र में धनु महतो मौजा पुंडी थाना संख्या 116 खाता संख्या 92 प्लॉट संख्या 1333/ 3912 3916 रकबा 2.32 एकड़, विगो गंझू मौजा बारघुटु थाना संख्या 118 खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 382/ 271 रकबा 3.37 एकड़, रहीम मियां वगैरह तोपा थाना संख्या 126 खाता संख्या 94 प्लॉट संख्या 680, 859 वगैरह 12.16 एकड़, सावर देवी पुंडी थाना संख्या 116 खाता संख्या 92 प्लॉट संख्या 1333/ 2341, 2342, 2343 2.25 एकड़, मोहम्मद सकूर मियां वगै गोविंदपुर थाना संख्या 57 खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 6, 5.25 एकड़, अघनु महतो वगैरह करमा थाना संख्या 176 खाता संख्या 6 प्लॉट संख्या 3645, 3.50 एकड़, रुकना कादर पुण्डी थाना संख्या 116 खाता संख्या 92 प्लॉट संख्या 1210 1.10 एकड़, रजाक अली करमा थाना संख्या 176 खाता संख्या 6 प्लॉट संख्या 3645 1 एकड़, अजीत कुमार बारूघुटु थाना संख्या 118 खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 384 0.07 एकड़, निर्मल महतो पुण्डी थाना संख्या 116 खाता संख्या 92 प्लॉट संख्या 1333/ 26 27 28 29 1.65 एकड़, अविनाश कुमार सिंह बारघुटु थाना संख्या 118 खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 382/ 721 रकबा 0.50 एकड़, बैजनाथ महतो पुण्डी थाना संख्या 116 खाता संख्या 92 प्लॉट संख्या 1333/ 3512 3513 3514 3.05 एकड़, तुलसी महतो करमा थाना संख्या 176 खाता संख्या 6 प्लॉट संख्या 3645 2.67 एकड़, कैला तुरी बारुघुटु थाना संख्या 118 खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 488 1.50 एकड़ शामिल हैं।
पतरातू प्रखंड में संदेहास्पद जमाबंदी हुई रद्द
पतरातू प्रखंड क्षेत्र में फरजन महतो मौजा हरिहरपुर थाना संख्या 35 खाता संख्या 28/11 प्लॉट संख्या 677 रकबा 1.46 एकड़, विलासो देवी हरिहरपुर थाना संख्या 35 खाता संख्या 28/07 प्लॉट संख्या 214 0.52 एकड़, राजनाथ महतो हरिहरपुर थाना संख्या 35 खाता संख्या 28/09 प्लॉट संख्या 678 0.89 एकड़, फरजन महतो हरिहरपुर थाना संख्या 35 खाता संख्या 28/ 15 प्लॉट संख्या 677 3.25 एकड़, जयधन महतो हरिहरपुर थाना संख्या 35 खाता संख्या 28/ 10 प्लॉट संख्या 462 1.75 एकड़, एतवा उराव तालाटांड थाना संख्या 13 खाता संख्या 65/24 प्लॉट संख्या 1585 2.03 एकड़, खेदना उराव किन्नी थाना संख्या 43 खाता संख्या 28/10 प्लॉट संख्या 369/400, 365/423 2.42 एकड़ की जमाबंदी रद्द की गई है।
गोला एवं रामगढ़ में संदेहास्पद जमाबंदी हुई रद्द
गोला प्रखंड अंतर्गत मोहित महतो बंधु महतो रामगढ़ थाना संख्या 82 खाता संख्या 02 प्लॉट संख्या 2214 0.42 एकड़, महंगा चमार सोसोकला गोला खाता संख्या 92 प्लॉट संख्या 239 0.81 एकड़ की जमाबंदी रद्द की गई है।
गौरतलब है कि उक्त सभी संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामले संज्ञान में आने के उपरांत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई एवं न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार-झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4एच के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करते हुए संपुष्टि के लिए आयुक्त उत्तरी, छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजा गया था। मामले में आगे की कार्रवाई के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संबंधित जमाबंदी रद्द करने को अनुमोदन दिया गया। साथ ही विभाग द्वारा संबंधित जमाबंदी को रजिस्टर 2 से डिलीट करने का आदेश दिया गया है।
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