रांची, (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण मामले में सुरेश बैठा एवं राज्य सरकार की अपील की आंशिक सुनवाई शुक्रवार को हुई। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट कर रही है लेकिन यह रेगुलर बेंच शुक्रवार को अवेलेबल नहीं थी, जिस कारण हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर निर्धारित की है।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र की जांच संबंधी प्रक्रिया को रोकने से किया इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य जाति छानबीन समिति कांके विधायक समरीलाल के मामले में जांच जारी रहेगी लेकिन अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी।
दरअसल, समरी लाल की ओर से राज्य जाति छानबीन समिति की जांच प्रक्रिया को रोकने का आग्रह ओर से किया गया था। राज्य जाति छानबीन समिति के द्वारा कांके विधायक समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र खारिज किए जाने के मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एवं सुरेश बैठा की अपील दाखिल की है।
पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि समरी लाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं। उनके पूर्वज माइग्रेट होकर झारखंड आए हैं।
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