हजारीबाग/कोडरमा, ऑफबीट संवाददाता : केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में हजारीबाग कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अन्नपूर्णा देवी पर दो सौ रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर एक दिन का साधारण कारावास होगा.
दरअसल 13 मई 2019 को अन्नपूर्णा देवी मतदान करने के दौरान पार्टी का चुनाव चिह्न लगाकर वोट देने गई थीं. ऐसे में झारखंड विकास मोर्चा के नेता महेश राम ने शिकायत कर मामला दर्ज कराया था. इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी. 130 (ई) के तहत मामला दर्ज किया गया था. 11 गवाह अभियोजन पक्ष से कराया गया था. इस मामले को लेकर 28 अप्रैल को फैसला मुकर्रर किया गया था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार दिया.
इस मामले को लेकर अन्नपूर्णा देवी के अधिवक्ता नवनीश सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वे लोग इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे.
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