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    Home»State»Jharkhand High Court से 2009 के एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मिली राहत
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    Jharkhand High Court से 2009 के एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मिली राहत

    Jharkhand High Court: याचिकाकर्ता निशिकांत दुबे ने गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
    Offbeat NewsBy Offbeat NewsFebruary 9, 2024Updated:February 9, 2024
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    रांची। Jharkhand High Court में शुक्रवार को वर्ष 2009 में आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ गोड्डा के पोड़ैयाहाट में सड़क जाम से संबंधित एक मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। मामले में न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी निशिकांत दुबे की याचिका स्वीकृत करते हुए गोड्डा की निचली अदालत के द्वारा सांसद की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया।

    Jharkhand High Court ने कहा, याचिकाकर्ता के ऊपर नहीं बनता है आपराधिक मामला

    निचली अदालत के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किये जाने के आदेश को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किये जाने के बाद अब सांसद निशिकांत इस मामले में आरोप मुक्त हो गये हैं। (Jharkhand High Court) कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के ऊपर आपराधिक मामला नहीं बनता है। विरोध प्रदर्शन करने का उनका मौलिक अधिकार है।

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    Jharkhand High Court

    याचिकाकर्ता निशिकांत दुबे ने गोड्डा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। (Jharkhand High Court) याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने पैरवी की।

    गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट सड़क जाम हुआ था। इस दौरान पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को भी जाने नहीं दिया गया था। बाद में निशिकांत दुबे के अनुरोध पर रात 11:45 बजे सड़क जाम हटाया गया था। गोड्डा की निचली अदालत ने इस मामले को लेकर 18 जून 2013 को संज्ञान लिया था।

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