रांची, (हि.स.)। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंगलवार को चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के संचालक राम किशुन ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
राम किशुन पर ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। जांच में यह बात सामने आयी है कि राम किशुन ने अधिक ब्याज का झांसा देकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी की और ठगी करने के बाद फरार हो गया। इसके बाद निवेशकों ने लालपुर थाना में कांड संख्या 220/2016 दर्ज करवाया था। इसे सीबीआई ने टेकओवर करते हुए जांच शुरू की। सीबीआई ने इस संबंध में कांड संख्या 16/2017 दर्ज की है। इस मामले की जांच के बाद सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
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