धनबाद : झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बाघमारा के चर्चित भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने आज धनबाद न्यायालय में सरेंडर किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा ले जाने का था। आप को बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था जिसके बाद आज उन्होंने अदालत में सरेंडर किया।जिसके बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक महतो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
आप को बताते चले की धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 2019 को विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ वर्ष की कारावास और नौ हजार रूपए जुर्माना देने का आदेश दिया था। वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था।आरोपियों ने 4 नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील अगस्त 2022 में खारिज कर दिया था।
जिसके बाद विधायक ढुल्लू महतो समेत अन्य झारखंड ने उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी, परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा उच्च न्यायालय ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था। यह मामला एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह के शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई थी
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