
बलरामपुर। कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के सचिव मालिक राम पोर्ते को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बोर्ड के प्रबंध संचालक महेंद्र सिंह सावन्नी द्वारा 21 सितंबर को जारी आदेश में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और प्रबंधन के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने सहित कई आरोपों का उल्लेख किया गया है। आज शुक्रवार को यह आदेश सामने आने के बाद मामला चर्चा में है।
जारी आदेश के अनुसार पोर्ते पर बोर्ड के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकने वाले कार्य करने और बोर्ड व प्रबंधन की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया गया है।
इसके अलावा जयरामनगर में पदस्थापना के दौरान अनियमितता करने तथा कार्य के प्रति निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ नहीं पाए जाने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है।

निलंबन अवधि में पोर्ते का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संभागीय कार्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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