रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद-बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की कोर्ट ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से समय में मांगे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक कहा कि बहस जल्द पूरी करें अन्यथा कोर्ट अपना आदेश पारित करेगी।
ईडी कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम,अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।
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