धनबाद (विशेष संवाददाता) : भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत तीन को आज जमानत दे दी गयी। विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। विधायक पर इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद महतो ने निचली अदालत में सरेंडर किया था। झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने जमानत पर फैसला लिया। विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है।
सरेंडर के वक्त कहा था, खराब थी सेहत
यह मामला कतरास थाने में दर्ज किया गया था।हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था। ढुल्लू महतो ने खराब तबीयत के बावजूद भी कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर करने से एक दिन पहले विधायक की तबीयत खराब थी।
हो चुकी है डेढ़ साल की सजा अब हाईकोर्ट में चल रहा है मामला
विधायक ढुल्लू पर आरोपियों को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने का आरोप है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़-डेढ साल की साधारण कारावास साथ ही 9 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया था। वहीं, इस मामले में अदालत ने नामजद आरोपी बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था ।
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