New Delhi: वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि इस तरह के पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Tax) पर सरकार ज्यादा टैक्स लगाने वाली है. जान लीजिए नहीं तो आप भी गलती से महंगा पेट्रोल (Petrol Rate) ना खरीद लें.
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने इस साल का बजट पेश करते हुए घोषणा कर दी थी कि बिना ब्लेंड किए गए पेट्रोल-डीजल (ethanol petrol or diesel) पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा. इसके लिए कंपनियों को 30 सितंबर का समय दिया था, लेकिन मियाद खत्म होने के दिन ही मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. इसमें बताया गया है कि खास तरह के पेट्रोल-डीजल खरीदने पर कस्टमर को ज्यादा पेमेंट करना होगा. क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं.
पेट्रोल पर देना होंगे 2 रुपये ज्यादा! (Petrol excise duty)
डीजल पर भी लगेगा 2 रुपये ज्यादा टैक्स! ( Diesel excise duty)
इस साल बजट पेश करते समय डीजल पर भी 2 रुपये ज्यादा टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी. इसके लिए भी समय सीमा 1 अक्टूबर ही थी. लेकिन, अब सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाकर 1अप्रैल 2023 कर दी है.
बिना इथेनॉल या मेथनॉल पर देना होगा ज्यादा टैक्स!
फिलहाल सरकार पेट्रोल पर ₹1.40 प्रति लीटर की दर से मूल उत्पाद शुल्क वसूल रही है. 1 नवंबर से बिना इथेनॉल या मेथनॉल वाले पेट्रोल पर ₹3.40 प्रति लीटर की दर से टैक्स लगाया जाएगा. इसी तरह, डीजल पर ₹1.80 प्रति लीटर की दर से मूल उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है, 1 अप्रैल 2023 से बिना इथेनॉल या मेथनॉल वाले डीजल पर ₹3.80 प्रति लीटर की दर से टैक्स लगाया जाएगा.