रांची। बकोरिया कांड मामले में सीबीआइ की ओर से दायर की गयी क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन याचिकाकर्ता अदालत में नहीं पहुंचा़ इस कारण अदालत अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को करेगी।
सुनवाई सीबीआइ के एसडीजेएम प्रवीण उरांव की अदालत में चल रही है। प्रोटेस्ट पिटीशन मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने दाखिल किया है। याचिका कंप्लेन केस 7203/23 के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे पहले 27 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ की ओर से दाखिल की गयी क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था। इसके बाद कथित मुठभेड़ में मारे गये मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया था। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2018 को बकोरिया कांड की जांच सीबीआइ के हाथों में सौंपी थी।
कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ की दिल्ली ब्रांच ने बकोरिया मुठभेड़ की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना में पुलिस ने पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र स्थित बकोरिया में 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था। मृतकों के परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया था और हाई कोर्ट में सीआइडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआइ जांच की मांग की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआइ ने पलामू के सदर थाना में दर्ज कांड संख्या 349/2015 को टेकओवर कर लिया था।
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