चक्रधरपुर : चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में सोमवार को जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल को आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सश्रम कारावास के साथ ही जिला सत्र न्यायालय ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
सात आदिवासियों को कार से रौंदने का मामला
कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल ने चक्रधरपुर में कार से सात आदिवासियों को रौंद दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सौरभ अग्रवाल पर धारा 304 (2) के तहत 8 साल का कारावास और 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। वहीं धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
हाईकोर्ट जा सकते हैं सौरभ अग्रवाल के वकील
दोनों मामले में जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर अग्रवाल को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस फैसले को आने में पांच साल का लंबा समय लगा है। जिला सत्र न्यायलय के इस फैसले के बाद जेल जाने से बचने के लिये सौरभ अग्रवाल हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटा सकते हैं।
3 मार्च 2018 काे सौरव ने 7 लोगों की ली थी जान
3 मार्च 2018 को कांग्रेस प्रदेश युवा सचिव सौरभ अग्रवाल ने कार से कुचलकर 7 लोगों की जान ले ली थी। 3 मार्च 2018 की शाम हाटगम्हरिया और गोईलकेरा के दो आदिवासी परिवार शादी की रस्म निभाने के लिए चक्रधरपुर के बोड़दा पुल के किनारे ऐराबोंगा नामक पूजा कर रहे थे। पूजा में करीब 20 लोग मौजूद थे।
इसी दौरान सौरभ अग्रवाल ने तेज रफ्तार कार पुल के पास पूजा कर रहे लोगों के ऊपर चढ़ा दी। सौरभ अग्रवाल ने अनियंत्रित कार से 15 लोग बुरी तरह से कुचल दिया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गये थे। उस समय घटना से आक्रोशित लोगों ने सौरभ अग्रवाल पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। हंगामे के बाद सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
कौन है सौरभ अग्रवाल
सौरभ अग्रवाल पश्चिम सिंहभूम जिले के बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल का बेटा है। साथ ही सौरभ अग्रवाल एक बालू का कारोबार कर रहा था। यही नहीं सौरभ अग्रवाल खुद को हवाई जहाज का पायलट भी बताता है। लोग बताते हैं की सौरभ अग्रवाल के पिता प्रदीप अग्रवाल की राज्य सरकार में अच्छी पहुंच भी है।
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