अनिल गुप्ता, बलरामपुर। एक नाबालिक को बहला फुसलाकर भाग ले जाने एवं शादी का झांसा देकर अनाचार करने के मामले में आशीष पाठक अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को विभिन्न भारतीय दंड संहिता एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी को 20 वर्ष की जेल हुई और साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था मामला
बताते चलें कि पीड़िता के नाना ने थाना बलरामपुर में मौखिक सूचना दर्ज कराई थी, सूचना में कहा था कि पीड़िता लगभग 3 वर्षों से उसके साथ निवास करती थी दिनांक घटना 10-3-2021 को अभियुक्त विनय हालदार, पिता विजय हालदार उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम संतोषी नगर बलरामपुर द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। इस सूचना पर थाना बलरामपुर ने आरोपी विनय हालदार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 49/2021 अंतर्गत धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ किया। इस मामले में निरीक्षक नीलिमा तिर्की द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान पर आरोपी विनय हालदार के विरुद्ध धारा 363, सह पठित धारा 34, 366, सह पठित धारा 34, 376 (3) एवं बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 4 (2) के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता शंभू गुप्ता के पक्ष सुनने के पश्चात मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आशीष पाठक अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय रामानुजगंज के द्वारा हालदार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण की धारा 4(2) के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की जेल एवं ₹15000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड नहीं पटाए जाने की दशा में दो माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।