हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिला में हुए भूमि घाटाला मामले में निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (आईएएस) विनय चौबे की जमानत याचिका पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर निर्धारित की है।
हजारीबाग के उपायुक्त (डीसी) रहते हुए भूमि घोटाला करने के आरोपित निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एसीबी अदालत में हुई सुनवाई के दौरान एसीबी और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। एसीबी की ओर से लिखित बहस जमा करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने बचाव पक्ष यानि विनय चौबे के अधिवक्ता को लिखित जवाब का प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की।
अदालत ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से डायरी जमा कर दी गई थी।
विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग एसीबी अदालत से जमानत मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपित बनाए गए हैं, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है।
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