रायपुर : छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को नये सत्र से बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बेरोजगारी भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह रकम कितनी होगी इसे अभी सरकार ने अधिकृत तौर पर नहीं बताया है। बताया गया कि यह अगले महीने प्रस्तावित राज्य बजट में आएगा।
मुख्यमंत्री निवास में सोमवार दोपहर बाद हुई बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट को भी अनुमोदित किया गया। वहीं साल 2023-24 के वार्षिक बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। विधानसभा का बजट सत्र एक मार्च से प्रस्तावित है। बताया जा रहा है तीन अथवा 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सरकार का अंतिम बजट पेश कर सकते हैं। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। कहा जा रहा है, इसके जरिये विधायकों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने का प्रावधान है। यह सरकार पहले भी वेतन-भत्ते बढ़ा चुकी है। सोमवार की बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के भाषण के प्रारूप भी तय कर दिया। इसे एक मार्च को राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हुए पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 में संशोधन के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया।
ITI के विकास पर 1216 करोड़ खर्च करेंगे
कैबिनेट ने टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया। इसके तहत प्रदेश के 36 ITI के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। इससे ITI में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एण्ड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में विधवा-विधुरों को भी जगह
कैबिनेट ने राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यक्ता और अविवाहित पुरुष-महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आवास के लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है।
नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा
कैबिनेट में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव देगा। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिए गए अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सुझाव देगा।
यह फैसले भी लिए गए
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम से छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
- माल वाहक ट्रकों से एकमुश्त (जीवनकाल/वैकल्पिक) टैक्स लेने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान-1991 के नियम 158 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर 2013 के कंडिका (5) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक में मोटर कारवां के कर निर्धारण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान हेतु विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न भू-उपयोग अंतर्गत आबंटित भूमि/बिल्टअप स्पेस पर आबंटियों से शेष प्रीमियम अदायगी पर अधिरोपित ब्याज एवं सरचार्ज में छूट देने हेतु वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रालय के लिए प्रमुख सचिव/सचिव का एक अस्थाई असंवर्गीय पद के निर्माण निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक / अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय के एक नवीन असंवर्गीय पद को अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए सृजन का अनुमोदन किया गया।
बीमारू उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक्स नीति आएगी
कैबिनेट ने औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 2019 के पश्चात् बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी। सरकार ने छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने की तैयारी की है। इसके लिए राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
गोठानों के लिए नई व्यवस्था बनाई गई
गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट बनाने की दर 40 से 33% होने से वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। नगरीय निकाय के गोठानों में अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यह राशि गोठानों को गोबर खरीदने के लिए दी गई राशि में से ही दिया जाएगा। शेष उपलब्ध राशि का उपयोग गोबर क्रय हेतु रिवाल्विंग मनी के रूप में किया जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए जिला कलेक्टर के अनुमोदन से गोठान परिसर मंे अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से गोदाम निर्माण का निर्णय लिया गया।
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