रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को सी बी आई की विशेष अदालत ने आज मंगलवार को रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने के बाद चार साल कैद की सजा सुनाई है। सात वर्ष पुराने इस मामले में सुनवाई के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश ममता पटेल ने आरोपित प्रफुल्ल नायक को सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। प्रफुल्ल कुमार नायक को रायपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार देर शाम बताया कि 7 अप्रैल 2016 को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के पद पर रहते हुए प्रफुल्ल नायक ने कलकत्ता की हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी के लेबर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 22 हजार रिश्वत मांगी थी जिसके बाद सीबीआई की टीम ने चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चार्ट शीट फाइल की गई थी। सभी गवाहों और अंतिम तर्क के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया है।
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