
बलरामपुर। केंद्र सरकार द्वारा 10 मार्च से होटल व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर सख्ती किए जाने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में गैस की अवैध सप्लाई का मामला सामने आने लगा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में झारखंड से घरेलू गैस सिलेंडर लाकर होटल व ढाबों में उपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र रामानुजगंज में कुछ होटल और ढाबा संचालकों द्वारा झारखंड से घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक में मंगाकर उपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रामानुजगंज झारखंड सीमा से सटा होने के कारण कई संचालक वहां से घरेलू सिलेंडर ब्लैक में लाकर होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि गैस वितरण प्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
इस संबंध में रामानुजगंज एसडीएम आनंद राम नेताम ने कहा कि, यदि किसी होटल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता पाया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा होटल व ढाबों की जांच कराई जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि, घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित है, जबकि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जब्ती, जुर्माना और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण प्रशासन अब गैस सिलेंडरों की आवाजाही और उपयोग पर विशेष निगरानी रखने की तैयारी में है, ताकि अवैध रूप से घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
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