दुमका। नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा एवं जुर्माना किया। सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी रमेश चंद्रा के न्यायालय ने मंगलवार को सुनाया है।
न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास एवं पांच हजार जुर्माना का सजा सुनाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा कटनी होगी। न्यायालय ने सात गवाहों की गवाही पर फैसला सुनाया। दोषी अभियुक्त शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हथबारी गांव निवासी ठाकुर मुर्मू, पिता जेठा मुर्मू है। मामले में बचाव पक्ष से बहस एपीपी चम्पा कुमारी कर रही थी।
जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के संत रीता स्कूल में नाबालिग पढाई करती थी। हर रोज की तरह नाबालिग स्कूल गई। स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटने के दौरान अभियुक्त ने नाबालिग से साथ घिनौनी हरकत कर जंगल में छोड़ गया था। स्कूल से नहीं लौटने पर नाबालिग का भाई खोजबीन शुरू किया। तब जाकर नाबालिग बेहोशी के हालात में जंगल में मिली।मामले में शिकारीपाड़ा पुलिस नाबालिग के भाई के लिखित शिकायत पर 17 अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज करते हुए आरोपी ठाकुर मुर्मू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी थी।
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