नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॅाल) टैक्स बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति टन कर दिया है। वहीं, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटा दिया है। पेट्रोल पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क फिलहाल शून्य रहेगा। नई दरें 16 सितंबर, शनिवार से लागू हो गई हैं।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 6,700 रुपये प्रति टन से बढ़कर 10,000 रुपये प्रति टन हो गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो अभी छह रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह एटीएफ पर लगने वाला शुल्क घटाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो अभी चार रुपये लीटर है।
उल्लेखनीय है कि देश में अप्रत्याशित लाभ पर कर सबसे पहले एक जुलाई 2022 को लगाया गया था। सरकार ने इससे पहले एक सितंबर को पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाया था।
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