रामगढ़। रामगढ़ जिले में 2016 में हुए गोलीकांड में मुख्य आरोपी रामगढ़ विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदु पर 12 दिसंबर को कोर्ट अपना आदेश देगी. बताते चले कि 2016 में रामगढ़ के गोला में गोला गोली कांड हुआ था .जिसे लेकर रामगढ़ पीएस में कांड संख्या 79/ 2016 दर्ज किया गया था. इस मामले को लेकर हजारीबाग में 2021 से मामला चल रहा है और आज स्पेशल कोर्ट ने अपना सजा सुनाया है. इस मामले में कुल 45 गवाही हुई थी. हजारीबाग में उस वक्त तत्कालीन बीडीओ के सूचक अधिवक्ता आत्माराम चौधरी ने जानकारी दिया की धारा 147, 148, 149, 307, 332 326, 333 और एक्ट के तहत मामला चल रहा था. आज आदेश के दौरान कुल 13 लोगों को हिरासत में लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया है.
इस दौरान बड़का का विधायक अंबा प्रसाद भी दोषी करार पा चुकी विधायक ममता देवी से मुलाकात करने के लिए हाजत कक्ष में पहुंची. जहां उन्होंने मुलाकात करने के बाद कहा कि हमें न्याय पर पूरा भरोसा है .हम इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि यह भ्रम ना रहे कि उनकी विधायकी जाने वाली है.
क्या है पूरा मामला…
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी. गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल है.