
बलरामपुर। जिले में फसल गिरदावरी कार्य में लापरवाही के एक मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। खरीफ मौसम 2025-26 की फसल गिरदावरी के दौरान जांच में लापरवाही एवं उदासीनता प्रमाणित होने पर रामचन्द्रपुर तहसील में पदस्थ पटवारी विवेक शुभम वैभव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार रामचन्द्रपुर के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि पटवारी विवेक शुभम वैभव द्वारा फसल गिरदावरी (मौसम खरीफ) वर्ष 2025-26 के दौरान अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया, जिससे उनके कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता प्रमाणित हुई।
प्रशासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के विपरीत माना है। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के अंतर्गत पटवारी विवेक शुभम वैभव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख शाखा), जिला बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को फसल गिरदावरी जैसे संवेदनशील कार्य में लापरवाही के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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