रांची। टेंडर मैनेज और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लॉउंड्रिंग के आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मंगलवार को 823 दिनों बाद जेल से बाहर निकले।
हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दो लाख का पर्सनल ब्रांड, दो-दो लाख के दो सिक्योरिटी कोर्ट में जमा किया गया। साथ ही कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि वह किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। उनकों पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया था। एफिडेविट में मिश्रा की ओर से कहा गया कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। यह जानकारी अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने दी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने पूछताछ के दौरान 18 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। अगले दिन उसको ईडी कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में था। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को जेल में लंबी अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की थी। मामले में ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। ईडी ने अब तक कई महत्वपूर्ण गवाही दर्ज करा चुकी है।
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