
रांची। झारखंड में चर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है। मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने नवीन केडिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक न्यायालय अथवा जांच एजेंसी के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) नहीं किया है, ऐसे में उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पूर्व में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में सामने आए शराब घोटाला मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान नवीन केडिया के फरार होने के बाद उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था।
एसीबी के अनुरोध पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से देश के सभी हवाई अड्डों को यह नोटिस भेजा गया कि नवीन केडिया जहां भी दिखाई दें, उन्हें तत्काल रोका जाए। इस नोटिस के बाद यदि नवीन केडिया देश में मौजूद हैं, तो उनके विदेश भागने की संभावना समाप्त हो गई है।
एसीबी के अनुसार, नवीन केडिया को 8 जनवरी को गोवा में एक स्पा सेंटर में मसाज कराते समय पकड़ा गया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिनों की ट्रांजिट बेल दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि नवीन केडिया को 12 जनवरी की शाम तक हर हाल में रांची स्थित एसीबी के अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित होना होगा।
हालांकि, निर्धारित समय सीमा के बावजूद नवीन केडिया एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें फरार माना गया। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि उन्होंने कानून और अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
फिलहाल एसीबी की टीम नवीन केडिया की तलाश में जुटी हुई है और शराब घोटाला मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
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