रांची। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी हेमंत सिंह मुंडा और धन सिंह मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं देने पर दोनों को चार साल अलग से साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। दोनों आरोपितों को कोर्ट ने गत शनिवार को दोषी ठहराया था।
धनसिंह मुंडा घटना के बाद से ही 01 अगस्त, 2019 से लगातार जेल में है। घटना को लेकर तमाड़ थाना में 31 जुलाई, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में छह गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी। दोनों पर 18 फरवरी, 2020 को आरोप तय किया गया था। बाद में कोरोना महामारी के कारण दो साल सुनवाई प्रभावित रही। इन दोनों पर 29 जुलाई, 2019 को 61 वर्ष की वृद्ध महिला से दुष्कर्म और हत्या का आरोप है।
मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के विजयगिरी सूरंकी डैम के पास की है। डैम के पास ही दोनों आरोपितों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई थी। वृद्ध महिला की पुत्री डैम की ओर खोजने निकली थी तो वह पाई कि वह जख्मी हालत में कराह रही है। इसी समय वृद्ध महिला ने दोनों आरोपितों का नाम पुत्री को बताया था।
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