रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कैप्टन सुष्मिता बनर्जी की एलपीए की आंशिक सुनवाई बुधवार को हुई। मामले में प्रतिवादियों की ओर से न्यूक्लियस मॉल के कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक हटाने का आग्रह कोर्ट से किया गया।
हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए मामले को सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी चैलिश रियल स्टेट की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। वहीं, अन्य प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पैरवी की जबकि रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पैरवी की।
मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सेना के अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सेना की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई है।खंडपीठ ने बीते दिसंबर माह में जिमखाना क्लब की जमीन पर बना रहे न्यूक्लियस मॉल के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी।
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