हजारीबाग : झारखंड के बहुचर्चित रामगढ़ के गोला गोलीकांड में हजारीबाग कोर्ट ने मंगलवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए रामगढ़ विधायक ममता देवी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. उनके साथ अन्य अभियुक्तों को भी कोर्ट ने सजा को अलग-अलग धाराओं में पांच साल और दो साल की सजा सुनाई है.
रामगढ़ विधायक ममता देवी को धारा 148 और इस 332 के तहत दो साल और धारा 333 और 307 के तहत पांच साल और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सभी सजा एक साथ चलेगी.
विधायक ममता देवी समेत 13 अभियुक्तों को कोर्ट ने दिया था दोषी करार
वर्ष 2016 में रामगढ़ के गोला में हुए बहुचर्चित गोलीकांड में रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों पर न्यायालय ने आठ दिसंबर को आरोप तय करते हुए दोषी करार दिया था. व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 मे सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल, विधायक ममता देवी, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महत्व को भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 353, 324 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506 427 और 435 में दोषी पाया था.
जानिए पूरा घटनाक्रम
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता : जानकी महतो और दशरथ नायक की मौत हो गई थी. वहीं दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी. गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल है.
गोलीकांड में हुई थी 45 गवाही, बीडीओ ने कराई थी प्राथमिकी
इस मामले में कुल 45 गवाही हुई थी. घटना के बाद गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज किया गया था.अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सरोज लकड़ा अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा था.