रामानुजगंज, अनिल गुप्ता: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बलरामपुर रामानुजगंज ने हत्या के एक मामले में हत्या के आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरेशी ने आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है। इस संबंध में न्याय लीन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सूचना करता देव साए ने थाना शंकरगढ़ नया सूचना दी की आरोपी जीतन राम पिता वीर साय उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम दीपा डीह कला का है। मनोज पैकरा आरोपी जीतन राम ने अश्लील गाली देते हुए अपने पिता मृतक वीर साए को कनपटी और हाथ में डंडे से पिटाई की है। इस घटना पर थाना शंकर गढ़ ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, एवं 323 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया।
इसके पश्चात बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अंबिकापुर ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में थाना शंकरगढ़ ने मर्ग कायम कर जांच किया। जांच के बाद आरोपी जीतन राम को रामानुजगंज प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के वकील अविनाश गुप्ता एवं बचाव पक्ष के वकील का तर्क सुनने के पश्चात आरोपी जीतन राम को हत्या का आरोपी ना मानते हुए गैर इरादतन हत्या का आरोपी माना। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास सहित 100 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना पटाने की दशा में एक मौका अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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