
रांची। रांची में अपने दादा की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के आरोपित पोता को जमानत नहीं मिली। अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित ने 6 अप्रैल को याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी।
मामला रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के हसल गांव का है। यहां 9 जनवरी 2025 को सुनील महतो ने अपने दादा सुखुआ महतो को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला था। आरोपित जमीन बेचना चाहता था, जबकि दादा महतो अपनी पुस्तैनी जमीन को बेचने नहीं देना चाहते थे। जमीन नहीं बेच पाने से गुस्साए सुनील ने अपने दादा को लाठी-डंडे से खूब पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक की बहू ने अनगड़ा थाना में कांड संख्या (6/2025) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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