रांची: तुपुदाना थाना में चाेरी के एक मामले में थाने के अंदर तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह द्वारा आरोपी विकास कुमार से मारपीट के मामले की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई. जस्टिस एसके द्विवेदी की काेर्ट ने राज्य सरकार काे हटिया डीएसपी की जांच रिपाेर्ट समेत विस्तृत रिपाेर्ट चार सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया.
काेर्ट ने सवाल उठाया कि केस ऑनलाइन दर्ज हाेने के बाद भी इसे रजिस्टर क्याें नहीं किया गया? मामले में अगली सुनवाई 19 जून काे होनी है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने काेर्ट काे बताया कि चाेरी के केस में विकास की तुपुदाना ओपी इंचार्ज मीरा सिंह ने शक के आधार पर जमकर पीटा था.
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि बिना किसी कारण उसे पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हाे गया था. विकास ने आईजी, ह्यूमन राइटस को आवेदन दिया था. डीएसपी हटिया के नेतृत्व में कमेटी ने मामले की जांच की और घटना काे सही पाया. फिर भी मीरा सिंह पर काेई कार्रवाई नहीं हुई.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस का जवाब नहीं दे पाई रांची पुलिस, फिर भेजा रिमाइंडर
विकास कुमार नामक युवक से रांची के तुपुदाना आउट पोस्ट (ओपी) थाने में हुई बर्बरता से पिटाई मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस का अब तक रांची पुलिस ने जवाब नहीं दिया है. आयोग ने एक बार फिर रांची के उपायुक्त व एसएसपी को नोटिस भेजते हुए 05 जून तक मांगा है. आयोग ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने की स्थिति में आयोग द्वारा सख्त कदम भी उठाया जा सकता है.
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