
बलरामपुर, विष्णु पांडेय। रामानुजगंज नगर में नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में डीजे बजाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने बिना वैध अनुमति अमानक ध्वनि स्तर पर डीजे बजाते हुए जुलूस निकालने पर सख्त कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम जब्त किया है और संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी अनुसार, रामानुजगंज नगर क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुमति के अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाते हुए जुलूस निकाले जाने के मामले में रामानुजगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अमानक ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) को जब्त कर लिया और डीजे संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की।
थाना रामानुजगंज पुलिस के अनुसार, जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाए जाने से सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति बन रही थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम को जब्त किया गया। मामले में डीजे संचालक किरण मंडल, पिता कार्तिक मंडल, निवासी ग्राम आरगाही, थाना रामानुजगंज के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि फरवरी और मार्च माह में स्कूल व कॉलेज की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अमानक स्तर के ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे साउंड का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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