रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को घुसपैठ मामले में गिरफ्तार दो बांग्लादेशी नागरिकों सहित चार आरोपितों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में पेश किया। अदालत ने चारों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (जेल) भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
आरोपितों में कोलकाता से गिरफ्तार दो बांग्लदेशी रॉनी मंडल और समीर चौधरी के साथ भारतीय नागरिक पिंटू हलधर और पिंकी बासु मुखर्जी शामिल हैं। यह जानकारी ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने दी। इससे पहले अदालत ने जेल में बंद चारों आरोपितों को ईडी को 18 नवंबर को पांच दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड पर दिया था। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए सात दिनों की पुलिस रिमांड का आवेदन दिया गया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में गत 13 नवंबर को कोलकाता से चारों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रॉनी और समीर के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किया था। दोनों नाम बदल कर भारत में रह रहे थे। पूछताछ में दोनों ने खुद को बांग्लादेशी होने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तारी के बाद चारों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ईडी टीम रांची पहुंची थी। इसके बाद रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था।
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