रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पीआईएल मैनेज करने के लिए नकदी लेन-देन के आरोपित कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई और अमित अग्रवाल के अधिवक्ता की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
अमित अग्रवाल ने जमानत की गुहार लगाते हुए 14 दिसंबर को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने छह दिसंबर में कैश कांड मामले में रिमांड पर लिया था। पूछताछ के बाद सीबीआई ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए फिर जेल भेज दिया था। अमित अग्रवाल ने वकील राजीव कुमार पर जो आरोप लगाया था, उसकी जांच की जिम्मेदारी हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने 20 जनवरी, 2013 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
पीआईएल मैनेज करने से जुड़े केस की जांच ईडी भी कर रही है। ईडी ने जो केस दर्ज किया है, उसमें झारखंड हाई कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार भी आरोपित हैं। उन्हें कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग (धन-शोधन) के केस में अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर हो चुकी है।
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