बलरामपुर, अनिल गुप्ता: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरेशी ने हत्या के एक मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया. वही विवेचक अधिकारी के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज को जांच का निर्देश दिया. इस मामले में न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28 मार्च 2021 को मृतिका गुल बसिया निवासी हरदी बहार सप्ताहिक बाजार गई थी और देर रात तक वह अपने घर नहीं लौटी और उसकी लाश माही खड़िया जंगल में पाई गई.
पुलिस थाना बलंगी के उप निरीक्षक अमित गुप्ता के द्वारा इस मामले में विवेचना की गई और आरोपी अभिषेक यादव एवं सविता यादव को यह आरोप लगाते हुए न्यायालय में पेश किया गया कि आरोपी अभिषेक यादव एवं सविता यादव के प्रेम संबंध की जानकारी मृतका को हो जाने के कारण उसे पत्थर पर पटककर मार डाला गया. इसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरेशी ने तमाम साक्ष्यों के गवाही लेने के बाद लोक अभियोजक अविनाश गुप्ता बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क सुनने के पश्चात दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया. इसी मामले में न्यायालय ने विवेचक के लापरवाही पूर्वक विवेचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज को जांच का निर्देश दिया गया.
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