कोडरमा (अरुण सूद)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मरकच्चो थाना अंतर्गत देवीपुर खेसमी निवासी बैकुंठ साव को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह सजा भादवी की धारा 307 व पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए क्रमश: 7 साल व 5 साल सश्रम कारावास व जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। न्यायालय ने मरकच्चो थाना कांड संख्या-288/13 के पोक्सो केस नंबर 24/2019 की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पीपी मंडल ने सभी गवाहों का परीक्षण कराया। उन्होंने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन प्रसाद ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें रखी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
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